आजीवन कारावास, उम्र कैद… शब्द से साफ़ है. उम्रभर के लिए क़ैद… हालांकि ये एक आम ग़लतफ़हमी है कि उम्रकैद का मतलब 14, 20 या 25 साल की सज़ा होती है. लेकिन ऐसा नहीं है. इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत आजीवन कारावस का मतलब कालापानी की सज़ा होती थी और दोषी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सज़ा काटने के लिए भेज दिया जाता था. लेकिन 1955 में भारतीय दंड संहिता संशोधन नियम के तहत ट्रांस्पोर्टेशन ऑफ़ लाइफ़ शब्द को बदल कर Imprisonment of life यानी आजीवन कारावास कर दिया गया, उम्रकैद की सज़ा पाया हुआ हर व्यक्ति, पूरी उम्र ज़ेल में ही रहता है, उसकी सज़ा कम करने या माफ़ करने का अधिकार किसके पास होता है, किन हालातों में ऐसा होता है, सुनिए 'ज्ञान-ध्यान' में