हाथरस गैंगरेप मामले में SIT के गठन की आपने बात सुनी होगी. इसके अलावा काला धन जांच मामले से लेकर आईपीएल फिक्सिंग तक में सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल यानी स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम का गठन किया था, 1984 के सिख दंगों के मामले से लेकर में गुजरात दंगों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी का गठन हुआ था. भारत में इतनी सारी जांच एजेंसियां है, और फिर दंगों जैसे या गैंगरेप के मामले की जांच तो सीबीआई या पुलिस भी कर सकती है, फिर SIT की क्या ज़रूरत? क्या इनके पास कुछ स्पेशल तरह की पावर्स होती हैं? और इसकी रिपोर्ट कितनी अहम होती है, सुनिए 'ज्ञान ध्यान' के इस अंक में प्रतीक वाघमारे की इंदौर के DIG हरिनारायण चारी मिश्रा से बातचीत.
बिना बिजली के लगने वाले झटके का सीक्रेट क्या है?: ज्ञान ध्यान