भारतीय राजनीति में दल-बदल का कॉन्सेप्ट काफी प्रचलित है. लेकिन एक कानून है जो चुनाव जीत चुके नेताओं को ऐसा करने से रोकता है. लेकिन क्या निर्दलीय चुनकर आये कैंडिडेट्स पर यह दल-बदल विरोधी कानून लागू होता है और क्या इंडिपेंडेंट सांसद विधायकों के भी किसी पार्टी जॉइन करने की स्थिति में पद खोने का खतरा होता है, सुनिए 'ज्ञान ध्यान' के इस एपिसोड में जमशेद क़मर सिद्दीक़ी से.
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