इलेक्शन डेट अनाउंस हो जाने बाद कोई भी इंडियन सिटीजन नामांकन पत्र भरकर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी कर सकता है. इसके लिए शर्त इतनी ही होती है कि उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए लेकिन इस फ़ॉर्म में कौनसी जानकारियां देनी होती हैं और कभी-कभी ये कैंसल क्यों कर दिया जाता है, सुनिए 'ज्ञान ध्यान' में गर्वित श्रीवास्तव से.
प्रोड्यूसर- कुंदन
साउंड मिक्स- सचिन द्विवेदी
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