कुछ सोशल मीडिया यूजर्स की मानें तो योगी आदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि यूपी में जिनकें भी घरों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है, सरकार उन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा दे. इस कथित आदेश को शेयर करते हुए फेसबुक पर एक शख्स ने लिखा है, “हमने जज एडवोकेट पीड़ित आर्गेनाइजेशन ने चार अक्टूबर को जो लिखा था फेसबुक पेज के प्लेटफार्म पर उसे पर आज जाते-जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मोहर लगा दी. बुलडोजर राज को खत्म कर दिया जिनके मकान गिराए गए उनको 25-25 लाख मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया. स्वागत योग्य कदम जो काम पांच तकरीबन साल पहले होना चाहिए था आज हुआ बधाई बहुत-बहुत और लानत सरकारों को जय हिंद शहरी नक्सली सुभाष कैटी लुधियाना.” क्या है इस पोस्ट की सच्चाई, सुनिए फैक्ट चेक पॉडकास्ट में.